40 करोड़ से ज़्यादा सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग एक विशेष एचयूआईडी के साथ की गई है। इससे बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा भरोसा और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियाँ संशोधन आदेश 2024 के अंतर्गत 5 नवंबर 2024 से अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण शुरू किया।
इसके अलावा चौथे चरण के दौरान अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत 18 अतिरिक्त जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। चौथे चरण के कार्यान्वयन के बाद अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है।
बीआईएस ने पहले अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहले चरण को लागू किया था। इसे 23 जून 2021 को शुरू किया गया था। इस चरण में 256 जिले शामिल थे। दूसरा चरण 4 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ, इसमें 32 जिले और जोड़े गए। इसके बाद तीसरा चरण 6 सितंबर 2023 से लागू किया गया और इसमें 55 नए जिले शामिल किए गए।
यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि सरकार के उपायों से प्रतिदिन 4 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को एक विशेष एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) संख्या के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।
अनिवार्य हॉलमार्किंग के शुभारंभ के बाद से पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है। यह पाँच गुना से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी तरह परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।