मुख्यमंत्री खट्टर |
बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या 14 वर्ष के कठोर कारावास के प्रावधान संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा ने पारित कर दिया है।हरियाणा में लड़कियों के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के बीच ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड देने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। प्रदेश में इस तरह की घटनाओं से महिलों में डर सा व्याप्त होता जा रहा था। महिलाओं ने इस विधेयक का स्वागत किया है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की नेता ने विधेयक का समर्थन किया, किन्तु उन्होंने 12 वर्ष की आयु सीमा को हटाने की मांग की।