केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म से संबंधित पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दे दी है। जिसमें दुष्कर्म के दोषियों के लिए कानून में मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम जम्मू-कश्मीर के कथुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कथित बलात्कार और लड़कियों की हत्या के बाद उठाया गया ।गुजरात के सूरत जिले में भी एक नाबालिग के बलात्कार ने भी देश को भरी अपमानित किया था। मंत्रिमंडल ने इस बारे में अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है।अध्यादेश अब राष्ट्रपति को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।