मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से पॉलिथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।15 जुलाई के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग दंडनीय अपराध होगा। तीन वर्षों के दौरान तीसरी बार सरकार ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। बाराबंकी
में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की थी। मुख्य मंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने प्लास्टिक और पॉलिथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस तारीख के बाद किसी भी प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथिन बैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 15 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश में पॉलिथिन कैरी बैग के निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।