भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में शुक्रवार की नवाज़ के लिए ताजमहल परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद में आगरा के निवासी न होने पर प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की एक पीठ ने कहा कि आगरा में कई अन्य मस्जिदें हैं जहाँ गैर आगरा निवासी नवाज़ पढ़ सकते हैं ।आगरा के ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष याचिकाकर्ता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के वकील ने कहा कि हर व्यक्ति को मस्जिद के अंदर जाने और नवाज़ पढ़ने की अनुमति दी जानी
चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के बाद स्थानीय निवासियों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत दी थी, तो उसी तरह से गैर आगरा निवासिओं को भी नवाज़ के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती थी।
चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के बाद स्थानीय निवासियों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत दी थी, तो उसी तरह से गैर आगरा निवासिओं को भी नवाज़ के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती थी।