20 अगस्त 2018

शहरों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में नकद नहीं डाला जाएगा

गृह मंत्रालय  की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगले वर्ष  से शहरों में रात 9 बजे के बाद और ग्रामीण इलाकों  में शाम 6 बजे के बाद से किसी भी एटीएम में नकद  नहीं डाला जाएगा। साथ ही , नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे तक ही एटीएम डिस्ट्रीब्यूटर  में कैश डाला जाएगा। सुरक्षा के लिए  कैश ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे।कैश  की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेंगी। कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों  के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।