नई दिल्ली। सितंबर 2014 में 46 देशों के साथ शुरू की गई ई-पर्यटक वीजा व्यवस्था, अब 166 देशों के लिए लागू कर दी गई है। हाल ही में, सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के और अधिक अनुकूल बनाया है। ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा की भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों और सामान्य पर्यटक और व्यापार वीजा के लिए लागू पंजीकरण के अनुसार मल्टी पल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष कर दी है।ई-पर्यटक वीजा पर प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान करने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 90
दिन कर दी गई है ।अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 कर दी गई है ।ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा पर डबल एंट्री के स्थान पर मल्टीपल एंट्री की अनुमति दी जाएगी।