5 दिसंबर 2020

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर सलाह जारी की

 

नई  दिल्ली - सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर सलाह जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारणकर्ताओं को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि विज्ञापन में ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए जो संविधि अथवा कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, 1985 में स्थापित, भारत में विज्ञापन उद्योग का एक मुंबई स्थित स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व-विनियमन के लिए अपने कोड के अनुरूप हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत टेलीविजन नेटवर्क के लिए एएससीआई द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड का पालन करना अनिवार्य है।